करनाल – वीकेंड लॉकडाउन की सख्ती से होगी अनुपालना : उपायुक्त 

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करनाल – उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदेश के करनाल सहित 9 जिलों जिनमें पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं, में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 30 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से शुरू होकर 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
उन्होंने कहा कि आदेशानुसार इस लॉकडाउन में सभी को अपने घर के अंदर रहना चाहिए और न ही लॉकडाउन के दौरान किसी को बाहर घूमने व यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी।  उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार कुछ सेवाओं की आवाजाही में छूट रहेगी जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस, आपातकाल स्थिति में सेवाओं के लिए नगर निगम के कर्मचारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्यकर्मी, बिजली, अग्निशमन व मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए छूट रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि सभी के पास पहचान पत्र होना चाहिए। जो भी वाहन इंटर स्टेट चलेंगे, उन्हें अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल, पशु चिकित्सालय, चिकित्सा प्रतिष्ठान, डिस्पैंसरी, कैमिस्ट, फार्मासिस्ट, चिकित्सा से संबंधी दुकानें, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस व नर्सिंग होम खुले रहेंगे। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिसकी अनुपालना जिला में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। वहीं आदेशों के अनुसार आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह के लिए उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, आवेदन करने के उपरांत अगले दिन अनुमति प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन्डोर में 30 व्यक्तियों व खुले में हॉल की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। समारोह के आयोजकों को आए हुए मेहमानों की सूची देनी होगी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी के रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की ओर से आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त पैट्रोल पम्प, गैस, खुदरा भंडारण, वेयर हाऊसिंग सेवाएं, एटीएम, निजी सुरक्षा सेवाएं, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन पर यह आदेश लागू नहीं हांगे। रेस्टोरेंट, मॉल बंद रहेंगे, परंतु वह होम डिलीवरी प्रदान कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जिला में जारी आदेशों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर आपदा की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में निहित शक्तियों के अनुसार सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।