Karnal – औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए पोर्टल पर अप्लाई करने पर मिलेगी अनुमति – उपायुक्त 

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करनाल- कोरोना वायरस से बचाव लॉकडाउन के चलते औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए सरकार की ओर से संशोधित निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत जिलों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सें में 14 जिले ऐसे है जहां कोरोना के बहुत ज्यादा केस नही है, करनाल जिला भी उनमें शामिल है। सरकार की ओर से इन जिलों में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए स्वत: अनुमति का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद मंजूरी मिल सकेगी, इस प्रक्रिया में जिला में स्थित किसी अधिकारी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही है।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को उपरोक्त गतिविधियों को लेकर जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए बताया कि स्वत: अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के एसओपी यानी स्टेडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर का पालन करना होगा। जिसके तहत 50 फीसदी स्टाफ को काम पर लगाना होगा। पोर्टल पर आवेदन के समय सभी नियमों का पालन करने की स्वयं घोषणा करनी होगी। इसके बाद स्वत: ही अनुमति मिल जाएगी और एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर काम शुरू करना होगा।
संशोधित गाईड लाईन में नया क्या है- इस बारे उपायुक्त ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या यदि 15 से ज्यादा हो जाती है तो वहां सभी गतिविधियां बंद हो जाएगी और लेबर आदि की व्यवस्था भी निरस्त हो जाएगी। जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंचने पर मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि संख्या 15 तक पहुंचने की स्थिति में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियां बंद करनी पडेगी।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए जिला में एडीसी, एसडीएम और नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जैसे अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटियां स्वत: अनुमति लेकर काम शुरू करने वाली ईकाइयों की जांच की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना देखी जाएगी। जिसमें सम्बन्धित औद्योगिक मालिक अपने कामगारों मास्क आदि उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाएगा। यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते है तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया औद्योगिक  व भवन निर्माण गतिविधियों के अलावा रेस्टोरेट, ढ़ाबे पहले की तहर बंद रहेगें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पहले की तरह नियमों का पालन करे ओर प्रशासन का सहयोग देते रहे।

 

करनाल- कोरोना वायरस से बचाव लॉकडाउन के चलते औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए सरकार की ओर से संशोधित निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत जिलों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सें में 14 जिले ऐसे है जहां कोरोना के बहुत ज्यादा केस नही है, करनाल जिला भी उनमें शामिल है। सरकार की ओर से इन जिलों में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियों के परिचालन के लिए स्वत: अनुमति का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद मंजूरी मिल सकेगी, इस प्रक्रिया में जिला में स्थित किसी अधिकारी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही है।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को उपरोक्त गतिविधियों को लेकर जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए बताया कि स्वत: अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के एसओपी यानी स्टेडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर का पालन करना होगा। जिसके तहत 50 फीसदी स्टाफ को काम पर लगाना होगा। पोर्टल पर आवेदन के समय सभी नियमों का पालन करने की स्वयं घोषणा करनी होगी। इसके बाद स्वत: ही अनुमति मिल जाएगी और एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर काम शुरू करना होगा।
संशोधित गाईड लाईन में नया क्या है- इस बारे उपायुक्त ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या यदि 15 से ज्यादा हो जाती है तो वहां सभी गतिविधियां बंद हो जाएगी और लेबर आदि की व्यवस्था भी निरस्त हो जाएगी। जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंचने पर मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि संख्या 15 तक पहुंचने की स्थिति में औद्योगिक और भवन निर्माण गतिविधियां बंद करनी पडेगी।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए जिला में एडीसी, एसडीएम और नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जैसे अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटियां स्वत: अनुमति लेकर काम शुरू करने वाली ईकाइयों की जांच की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना देखी जाएगी। जिसमें सम्बन्धित औद्योगिक मालिक अपने कामगारों मास्क आदि उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाएगा। यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते है तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया औद्योगिक  व भवन निर्माण गतिविधियों के अलावा रेस्टोरेट, ढ़ाबे पहले की तहर बंद रहेगें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पहले की तरह नियमों का पालन करे ओर प्रशासन का सहयोग देते रहे।