उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निकाय विस्तारीकरण याचिका को खारिज किया

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कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के सुरक्षित आदेश को आज सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार के लिए फिलहाल सीमा विस्तार का रास्ता बन्द हो गया। आपको बता दे कि राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को नगर निगमो, नगर पालिका और ग्राम पंचायतो की सीमा विस्तार का फैसला लिया था जिस फैसले को मवाकोट के 35 ग्राम पंचायतों के साथ काशीपुर, पिथौरागढ, भवाली के ग्रामीणों के साथ अन्य गांव के लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार द्वारा उनको निकायों में सामिल किया है वो गलत है वो पालिका में शामिल नहीं होना चाहते है।
याचिका में ये भी कहा गया है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जाती है ना कि सरकार और जिलाधिकारी द्वारा। वहीं राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराने के मामले पर हाई कोर्ट की एकलपीठ में 21 मई को सुनवाई होगी।