उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के वित्त सचिव को उपस्थित होने के दिए निर्देश

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कान्तापाल/ नैनीताल –  उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने  प्रदेश में शिक्षा की बदहाल स्थिति  पर कड़ा रुख अपनाते हुए आज सूबे के वित्त सचिव से जवाब माँगा था। जिसपर वित्त सचिव ने कोर्ट को बताया कि  इस विषय  में उचित कार्यवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में अनियमितता मामले में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन ना करने की शिकायत पर कल न्यायालय ने सूबे के वित्त सचिव को  व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए थे। बीते दिनों देहरादून निवासी दीपक राणा की सर्विस सम्बन्धी याचिका में स्वतः संज्ञान लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा के स्तर में गिरावट से नाराज  खण्डपीठ ने आदेशों का पालन नहीं होने तक विभाग के समस्त अधिकारियों के सभी लक्जरी आइटम जैसे लक्जरी कार, ए.सी, वाटर प्यूरीफायर आदि की खरीद पर पूर्ण रोक लगा दी थी। जिसपर आज न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए की तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री से इस विषय  में बात कर बुद्धवार तक कोर्ट में जवाब पेश करे। साथ ही न्यायालय ने एडवोकेट जनरल के अस्वासन पर लग्जरी करो के अलावा सभी चीजो  की खरीद पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है l