नैनीताल – उच्च न्यायालय ने तीन तलाक याचिका खारिज की

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कान्तापाल/ नैनीताल – उच्च न्यायालय ने तीन तलाक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए इस मामले कोे निचली अदालत में पेश करने को कहा है। याची का कहना है कि पति ने उसके पिता को फोन कर तीन तलाक दिया था। जो मान्य नही है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी साहिना ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसके पति मंसूर अलाम निवासी सहारनपुर द्वारा दिए गए तीन तलाक को चुनौती देते हुए कहा कि उसके पति ने कभी उसे तलाक दिया ही नही था। जब वह गर्भवती थी तो वह अपने मायके देहरादून में आई थी। तब उसके पति ने मोबाइल पर फोन तलाक देने की जानकारी दी। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के नियमों के मुताबिक पति को पत्नी के सामने तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना होता है। साहिना ने इस तीन तलाक को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को मामला नीचली अदालत में पेश करने को कहा है। जबकि याचिकाकर्ता का कहना है न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाएगे।