नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने की अधिसूचना के अंतगर्त कॉर्बेट पार्क में जिप्सी बैन

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत ढिकाला जोन में जिप्सी (Gypsy) के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी है। अब ढिकाला जोन में सिर्फ बस और ट्यूरिस्ट कैंटर के माध्यम से पर्यटकों को ले जाने की अनुमति होगी l कार्यकारी मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की खंडपीठ ने बाघो और हाथीयों की मौत की रिपोर्ट की जांच 6 माह में सी.बी.आई.की वाइल्डलाइफ विंग से कराने को कहा है।

साथ ही न्यायालय ने कॉर्बेट पार्क से जुड़े फारेस्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच और विभागीय जांच में फंसे  आरोपियों की संपत्ति की जांच ई.डी. (Enforcement Department) से 6 महीने में कराने के निर्देश दिए हैं
। आपको बताता दे कि कॉर्बेट में बाघों  के शिकार, निजी हाथी सफारी और गुज्जरों के विस्थापन के मामले में दायर जनहित याचिका में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
न्यायालय की खंडपीठ ने बीमार हाथियों को अन्य हाथियों से अलग रखते हुए उनका मैडिकल केयर और ट्रीटमेंट कराने की दिए निर्देश। न्यायालय ने गुज्जरों को हटाने के मामले में सरकार को कड़ाई से बेदखली
सुश्चित करने को कहा। इसके साथ न्यायालय ने कॉर्बेट पार्क के दो क्षेत्र धुलवा और अमानगढ़ को कॉर्बेट को अपनी सीमा में लेने को भी कहा है ।