नैनीताल – उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने दिए व्यवसायिक निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने रामनगर के 26 गांवों के आस पास व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिये है साथ ही फल पट्टी में पेड़ काटने पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने पूरे मामले पर राज्य के मुख्य सचिव,उघान सचिव,डीएम नैनीताल,एसडीएम व जिला उघान अधिकारी से जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है। आपको बता दें कि अपूर्व जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि रामनगर को फलपट्टी 26 गांवों को फलपट्टी संरक्षण एवं फलदार वृक्ष संवर्धन के तहत घोषित कर अधिसूचना जारी गयी थी। जिसमे निजी आवास को छोड़कर कालोनी,उद्योग,व्यावसायिक को बैन किया था,मगर 2002 के बाद इसका उलंघन कर बगीचों में कालोनियों की अनुमति दे दी गई। याचिका में कहा गया कि फलपट्टी के 26 गांवों के पास पास 3 किलोमीटर में पड़ने वाले छेत्र बफर जोन है जिसमें कोई अनुमति नही दी जा सकती है,ऐसे में अगर किसी अधिकारी ने ये कार्य किया है तो उन अघिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवाडी की कोर्ट ने रामनगर के इन 26 गावों के आस पास उघोग,खनन स्टाँक, आवासीय कालोनियां के निर्माण पर रोक लगा दी है।