नैनीताल – राज्य में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों और जानवरों के आतंक के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – राज्य में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों और जानवरों  के आतंक के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट सख्त हो गया है, हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए है की वो प्रदेश में सभी निकायों से आवारा कुत्तो और जानवरो को 6 महीनो के अंदर सडकों से हटाए साथ ही राज्य सरकार को खतरनाक हो रहे जानवरो से छुटकारा देने नीति बनाने के भी निर्देश दिए है, कोर्ट ने कुत्तो के लिए डॉग हाउस का निर्माण करने के निर्देश दिए है, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को इन सैंटर हाउस के निर्माण पर आपत्ति है जो वो इन कुत्तो को अपने साथ ले जा सकते है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी और इसी दिन मुख्य सचिव कुत्तों के मामले में कोर्ट में अपना जवाब भी पेश करेंगे।

साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर इस आदेश का पालन न करने पर कोर्ट की अवहेलना मानी जायगी और मुख्य सचिव समेंत अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जायेगी, आपको बता दें  नैनीताल निवासी जी सी खोलिया ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में लगातार आवारा कुत्तों  और आवारा जानवरों  का आतंक बढ़ता जा रहा है और केवल नैनीताल जिले में अब तक 11 हजार लोगों  को आवारा कुत्तों द्वारा काटा जा चुका है जबकि पूर्व में कुत्ते के काटने से राजस्थान से नैनीताल घूमने आये पर्यटक की बच्ची की मौत भी हो चुकी है, जिसके रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और ना ही सरकार के पास कोई एंटीरेबीज दवा उपलब्ध है।