नैनीताल – हाईकोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आदेश के आधार पर स्टोन क्रैशर के संचालन पर रोक लगाई

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आदेश के आधार पर रायवाला से हरिद्वार के भोगपुर तक खनन और स्टोन क्रैशर के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, आपको बता दें कि पवन कुमार सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जन हित याचिका, दायर कर कहा था की कोर्ट और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद भी रायवाला से  हरिद्वार तक गंगा नदी में अवैध खनन करा जा रहा है और गंगा के किनारे स्टोन  क्रैशरो का संचालन किया जा रहा है जो गलत है जिस पर रोक लगनी चाहिए, जबकी पूर्व में भी  हरिद्वार के ब्रह्मचारी दयानंद ने भी उक्त क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने समेत स्टोन  क्रैशरो को गंगा किनारे से हटाने के लिए याचिका दायर की थी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खनन समेत स्टोन  क्रैशरो के सचालन पर रोक लगाई थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया कि कोर्ट को बताया की उन्होने सीपीसीबी के समक्ष उनके आदेश को री काॅल करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है जिस पर अभी कोई फैसला नही आया है, वही कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीपीसीबी के आदेश तक गंगा नदी के किनारे खनन और स्टोन क्रैशर संचालन पर रोक लगा दी है।