नैनीताल – हाईकोर्ट ने गौ माँस याचिका पर हरिद्वार के एसएसपी से माँगा जवाब

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रिपोर्ट- कान्ता पाल/ नैनीताल – रूडकी के सौलापुर गांव में गाय और बैलों को मार कर उसका मीट बेचने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट  सख्त हो गया है, मामले में नैनीताल हाईकोर्ट  की खंडपीठ ने हरिद्वार के एसएसपी को स्थिति स्पष्ट  कर पूरी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश होकर जवाब पेश करने के आदेश दिए है,मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
आपको बता दें कि रुड़की निवासी अलीम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सौलापुर गाड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा  खुले में गाय और बैलों  को काटकर उनका मांस बेचा जा रहा है और खुले में गाय और बैलों  को काटने से स्थानीय लोगों  को कई दिक्कतों  का सामना करना पड़ रहा है साथ ही उनकी गंदगी को गांव के नदी, और तालाबों में डाला जा रहा है जिससे गांव में कई बिमारियां  फैल रही हैं l   नितू सिह अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया ,मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में  हरिद्वार के एसएसपी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट  कर जवाब पेश करने के आदेश दिए है l
याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया है पूर्व में सरकार के द्वारा  मीट व्यवसायी  को 2015 में मात्र एक साल के लिए दुकान अावंटित की गई थी, लेकिन वो लगातार उस दुकान को चला रहा है, और गाय और बैल के मीट बेचने की बात हरिद्वार के एसएसपी की रिपोर्ट में भी पुष्टि  हुई, जिसके बाद उसने इसे रोकने के लिए कोर्ट की शरण ली।