नैनीताल – हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर की जनहित याचिका मामले में सभी विभागों से समन्वय कर सर्वे के दिए निर्देश

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे में फ्लाईओवर को लेकर चल रही जनहित याचिका में इंप्लीमेंट एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मामले में सभी विभागों से समन्वय कर एक सर्वे करें। कि पार्किंग,अतिक्रमण व ट्रैफिक की क्या स्थिति है। और डीएम नैनीताल को तीन सप्ताह के भीतर एक विकसित रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। साथ ही एसएसपी नैनीताल,सचिव गृह केंद्र सरकार कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और नगर निगम हल्द्वानी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किए हैं।

आपको बतादे कि हल्द्वानी निवासी रिटायर्ड इंजीनियर पीसी जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पहाड़ से हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर जाने वाले अधिकांश लोग मुखानी चैराहा होकर गुजरते हैं। इसी इलाके में तमाम अस्पताल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल को रास्ता भी जाता है मगर इस चैराहे में अक्सर जाम लगा रहता है। जिस कारण खासकर राहगीरों मरीजों को दिक्कतें होती हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि 2013 में लोनिवि मुख्य अभियंता द्वारा फ्लाईओवर को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया मगर अब तक मामला ठंडे बस्ते में है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को फ्लाईओवर मामले में एसएसपी नैनीताल,सचिव गृह, केंद्र सरकार कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और नगर निगम हल्द्वानी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किए हैं।