नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केदार नाथ आपदा मामले में जवाब माँगा

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कान्तापाल/ नैनीताल – 2013 में केदार नाथ में आई आपदा के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 दिसंबर  तक अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए है साथ ही 19 नवम्बर 2016 के आदेश का पालन ना करने के मामले में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए है, मामले की अगली सुनाई 18 दिसंबर को होगी।

आपको बता दें  कि 19 दिस्मबर 2016 को हाईकोर्ट ने 2013 की आपदा में मारे गए लोगो के परिवार के नाबालिगों  को बालिग  होने तक सरकार उनके खाते में 7 हजार 500 रुपए प्रति माह जमा कराने साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त हुए दुकानों और मकानों के निर्माण के लिए सरकार समुचित मुआवजा देने, और केदार घाटी में आपदा के दौरान मारे गए तीर्थ यात्रियो के शवो को ढूंढ कर रीति रिवाज के साथ उनका दहा संस्कार करे ,साथ ही एस एस पी स्तर के अधिकरी को 5 विशेष  टीम बनाकर शव ढूढ़ने और उनके डी एन ए करवाने के आदेश दिए थे।

आपदा के बाद दिल्ली निवासी अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे जिसमें से 600 के कंकाल बरामद किये गए थे। किन्तु आपदा के चार साल बाद भी 3200 लोगो केदारघाटी में दफन है जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नही कर रही है।
पूर्व में भी हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि सरकार केदारनाथ घाटी से शवों  को निकाल कर शवों  का अंतिम संस्कार करे लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नही की है अजय गौतम के कहा आज भी केदारघाटी से शव निकल रहे है। शवों  को ढूंढ कर उनका अंतिम संस्कार कराया जाये ।