पंजाब की नगर पालिकाओं, पंचायतों में महिलाओं का कोटा 33 फीसदी से 50 फीसदी हुआ

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चंडीगढ़ – पंजाब विधानसभा सेशन के ठीक एक दिन पहले बड़ा फैसला लेते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं का कोटा 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। यह फैसला मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि यह कांग्रेस का चुनाव से पहले बहुत बड़ा वादा था जो हमने महिलाओं को सशक्त करने के इरादे से पूरा कर दिया है। इसके लिए पंचायती राज एक्ट 1994, पंजाब म्यूनिसपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 में संशोधन बिल बजट सेशन में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आफिस के स्पोक्समैन ने कहा है कि यह बिल महिलाओं को सशक्त करेगा और ग्राम पंचायतों, समितियों, जिला परिषदों व नगर पालिकाओं में उनकी भूमिका को और सक्रिय करेगा।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है इससे राज्य में मेगा फूड प्रोजेक्ट्स को लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। फूड पार्क प्रोजेक्टों को बढ़ाने और युवाओं को रोजगार दिलाने के चलते ऐसा किया गया है। भविष्य में लगने वाले फूड पार्क प्रोजेक्टों के लिए अब इस एक्ट के अधीन मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रहेगी।

पंजाब की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए कैबिनेट ने उच्च ब्याज दरों पर लिए गए लोन को कम दरों के लोन से स्वैप करने के लिए केंद्र से मामला टेकअप करने को भी मंजूरी दे दी है।इस फैसले से राज्य की वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य में चल रहे डेवलपमेंट वर्कस के काम सुचारू ढंग से चल सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने खालसा यूनिवर्सिटी रीपील आर्डिनेंस 2017 को भी मंजूरी दे दी है।