प्रद्युम्न हत्‍याकांड में जुवेनाइल कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी बालिग माना जाए

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गुरुग्राम – गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी प्रद्युम्न की हत्या केस में जुनेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला देते हुए इस केस के मुख्य आरोपी को बालिग मानने का आदेश दिया है। जुवेनाइल कोर्ट ने कहा कि इस केस के आरोपी 16 साल के आरोपी को नाबालिग माना जाए। गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस केस को अब जिला एवं सत्र अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। 22 दिसंबर से इस केस की सुनवाई शुरु हो जाएगी। यानि आरोपी छात्र पर आरोप साबित होता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है l  जेजेबी ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को सेंशन कोर्ट में पेश करने को कहा है l  इस मामले में सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले l जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था l

आठ सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्‍कूल के बाथरूम में  7 साल के प्रद्युम्न हत्‍या की गई थी. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्‍कूल बस के कंडक्‍टर अशोक को गिरफ्तार किया था l इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्‍होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्न की हत्‍या अशोक ने नहीं बल्कि स्‍कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्‍या की थी l  सीबीआई ने खुलासा किया था कि 11वीं कक्षा के छात्र ने प्रद्युम्न की हत्‍या इसलिए की थी क्‍योंकि वह पीटीएम और एग्‍जाम टालना चाहता था l सीबीआई का कहना था कि आरोपी छात्र ने कुछ दिनों पहले अपने दोस्‍त को बताया था कि वह एग्‍जाम को टलवा देगा l