सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज की

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम. बी. लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है। पीठ ने कहा, ‘हम यह कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। यह हमारा काम नहीं है। हम कैसे इस पर निर्देश दे सकते हैं।’

दरअसल जेसी सेठ ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि योग को देश के सभी स्कूलों के पाठयक्रम में शामिल किया जाए. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था I