उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वाहनों में आंखों को चौंधयाने वाली अतिरिक्त लाइटों पर रोक लगाई

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कान्तापाल / नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वाहनों में लगाई गई आंखों को चौंधयाने वाली अतिरिक्त लाइटों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है । वाहनों में कम्पनी से लगकर आई लाइट से अतिरिक्त कैसी भी लाइट पर प्रतिबंध लगाया गया है । न्यायालय को याचिकाकर्ता शशांक उपाध्याय ने जनहित याचिका के माध्यम से बताया कि सड़क पर जब आम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कुछ वाहन चालक तेज लाइट वाले वाहन लेकर आते हैं जिससे आम लोगों को दिखना बन्द हो जाता है और इससे कई हादसे होते हैं । वाहनों में शोरूम के बाहर से लगाए जाने वाली अतिरिक्त हैलोजिन समेत अन्य लाइटों को मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं । याचिकाकर्ता अधिवक्ता शशांक उपाध्याय की जनहित याचिका को सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने रात के समय सड़क में तेज अतिरिक्त लाइट लगाए हुए वाहन से होने वाले हादसों को आधार माना । न्यायालय ने ऐसे वाहनों को रोकने के लिए सचिव ट्रांसपोर्ट व कानून परिपालन एजेंसी को इसपर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं । न्यायालय ने सरकार से वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शिक्षित करने को कहा है । न्यायालय ने वाहन चालकों को लो बीम पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है ।