रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड के औली में 200 करोड़ की शादी के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दोपहर दो बजे से पहले खण्डपीठ ने शादी कर रहे पक्षकारों से सफाई व पर्यावरण को होने वाले नुकशान की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये जमा करें। इवेंट ऑर्गेनाइजर के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उन्हें नगर पालिका ने अनुमति दी है । इसके लिए उन्होंने 30 लाख की धनराशि सरकार के खाते में जमा की है । दुबई निवासी अतुल गुप्ता के बच्चों की शादी मंगलवार 18 जून से 22 जून तक बर्फीले औली क्षेत्र में शुरू हो रही है । शादी में आने वाले मेहमानों के लिए हैलीपेड की भी व्यवस्था की गई है । एम सी पंत, अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया कि न्यायालय ने सरकार और बचाव पक्ष से कहा है कि अगर सफाई के लिए रुपये जमा नहीं हुए तो शादी पर विचार करना पड़ेगा । वर पक्ष वाले वर्तमान में साउथ अफ्रीका और लड़की पक्ष वाले दुबई के रहने वाले है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या औली में पहले भी शादियां हुई है , क्या वहां पहले से हेलीपैड बना है, क्या औली बुग्यालो आता है यदि आता है तो पूर्व में कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अवमानना है । कहा जा रहा है कि इस विवाह समारोह में मेहमानों को लाने के लिए करीब 200 हेलीकाप्टरों की व्यवस्था की गई है।कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा है कि वे शादी की मॉनिटरिंग करें और शादी की तैयारियों के दौरान वहां पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है इस सम्बन्ध में कल 18 जून को कोर्ट को अवगत कराए। मामले की सुनवाई कल 18 जून को भी जारी रहेगी। आपको बता दें चमोली निवासी रक्षित जोशी ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है इस शादी से पर्यावरण को नुकसान होगा।