करनाल -कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत शनिवार को एक आदेश जारी कर जिला के सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेशानुसार प्रत्येक व्यक्ति करनाल जिला की परिधि में सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाए नहीं जा सकेगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है और भारत सरकार व हरियाणा सरकार की ओर से कोविड-19 की रोकथाम तथा इसके फैलाव को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। देखने में आया है कि करनाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं और इससे संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में दूसरे लोगों के आने से यह ओर अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनमें इसके लक्षण दिखाई न दें और ऐसे में वह इसे जाने बिना दूसरों में संक्रमण को फैला सकते हैं। इसे देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा- 269, 270 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश के अनुसार यह आदेश 12 अप्रैल को प्रात: 9 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक बने रहेंगे।























