रिपोर्ट – कांता पाल /नैनीताल- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड व जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी (रामनगर एवं कालाढूंगी क्षेत्र) द्वारा क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 07 खाद्य प्रतिष्ठानों जिसमें साफ-सफाई, स्वच्छता मानकों और खाद्य पदार्थों के भंडारण की स्थिति को जांचा गया और नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखने के निर्देश दिए।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका एवं गुणवत्ता जांच हेतु 01 घी का नमूना, 01 चोको चिप्स कुकीज व 01 घेवर का नमूना नियमानुसार संगृहीत कर प्रयोगशाला (फूड लैब) जांच हेतु भेजा गया है। लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान पर कार्रवाई: निरीक्षण के दौरान 01 खाद्य कारोबारी बिना वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के व्यवसाय संचालित करते पाया गया। संबंधित व्यापारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 07 दिवस का सुधारात्मक नोटिस जारी करते हुए तत्काल लाइसेंस बनवाने हेतु निर्देशित किया गया है। निश्चित समयावधि में लाइसेंस न बनवाने पर प्रतिष्ठान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान ने सभी खाद्य कारोबारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वे बिना लाइसेंस कारोबार न करें और आम जनता को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराएं। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

























