Karnal -लॉकडाउन की उल्लंघना करने पर होगा मुकदमा दर्ज -पुलिस अधीक्षक

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करनाल -पुलिस अधीक्षक करनाल सुरेंद्र सिंह भोेैरिया द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि कोरोना महामारी के कारण पुरे देष में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। जिस कारण किसी भी व्यक्ति को बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने की इजाजत नही हेै। व सभी जरूरी सेवाओं से संबंधित व्यक्ति/वाहन को प्रषासन द्वारा पास जारी किये गये है। व समाज सेवा में लगे लोगों को भी प्रषासन द्वारा अलग से पास जारी किये गये हैं। जिसको एम.एच.ए.(मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) द्वारा अलग-अलग जरूरी सेवाओं के लिये सूचिबद्ध किया गया है। इसके अलावा गेैर आवष्यक वस्तुओं के परिवहन को भी एम.एच.ए.( मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स) द्वारा एक अलग आदेष द्वारा छूट दी गई है।
श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया ने सख्त आदेष देते हुये कहा कि जो कोई व्यक्ति बिना किसी वैध आधार के लॉकडाउन की उल्लघंना करेगा, बिना किसी वैध पास के यात्रा करेगा, या बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुये मुकदमा दर्ज किया जायेगा। प्रषासन द्वारा जिन व्यक्तियों को यात्रा पास जारी किये गये हैं पुलिस के मांगने पर उनको पास दिखाना होगा। व लॉकडाउन की उल्लघंना करने पर किसी भी व्यक्ति को भी छूट नही दी जायेगी।
उन्होने बताया कि लॉकडाउन की उल्लघंना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुये करनाल पुलिस द्वारा करीब 1200 वाहनों के चालान किये गये हैं जिनमें से 473 वाहनों को इम्पाउण्ड किया गया है। व 43 व्यक्तियों को अब तक गिरफतार किया जा चुका है। ओैर 29 मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं। लॉकडाउन की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ ओैर सख्त कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करनाल में एक कोरोना पोजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। जिस कारण लोगों को अब ओैर जागरूक होने की जरूरत है। लोगों से अपील है कि सभी लोग सोषल डिस्टेंसिग बनाये रखें व घरों में रहें। खुद भी सुरक्षित रहें व दुसरों को भी सुरक्षित रहने दें।