करनाल – रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

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करनाल – उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को कड़ाई से लागू किया जाएगा, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, एफआईआर भी की जाएगी, पुलिस द्वारा चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी। रात्रि कर्फ्यू में किसी प्रकार की भी कोताही न हो इसके लिए स्वयं उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम, अन्य पुलिस अधिकारी सहित ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च करेंगे।
उपायुक्त ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में पुलिस अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए कि कोरोना का प्रकोप जिला में दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, लोगों की जान थोड़ी सी लापरवाही के कारण खतरे में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सख्ती करने का निर्णय लिया है। जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई भी बिना मास्क के बाहर निकलेगा तो उसका चालान किया जाएगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हो, अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, परंतु किसी के साथ अनावश्यक व्यवहार न हो, इसका विशेष ध्यान रखें।

उपायुक्त ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान कुछ व्यक्तियों व सेवाओं को छूट रहेगी। इसके तहत जो व्यक्ति कानून और व्यवस्था में लगे हैं, आपातकाल व निकाय की सेवाएं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, मिल्ट्री/वर्दी में सीएपीएफ कर्मी, स्वास्थ्य, विद्युत, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और ऐसी सरकारी मशीनरी जो कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगी है (सभी पहचान पत्र दिखाने पर), को छूट रहेगी। इसी प्रकार आवागमन प्रतिबंधित कर्फ्यू में संबंधित एसडीएम के द्वारा जारी किए गए पास होल्डर को भी छूट रहेगी। अंतर्राज्यीय और राज्य से बाहर जरूरी व गैर जरूरी सामान लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। सभी वाहन/व्यक्तियों का राज्य में और राज्य से बाहर आवागमन रहेगा लेकिन छूट प्रस्थान से लेकर गन्तव्य तक की वैरिफिकेशन के बाद मिलेगी। अस्पताल, दवाई की दुकानें व एटीएम 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और दवा या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के रोगी को छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी पर जाने व वापिस आने वाले यात्रियों को भी इसकी छूट रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार, दुकानें, ढाबे, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक आयोजन, पार्क, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने कहा कि पुलिस रात्रि कर्फ्यू के दौरान सतर्क रहे। यदि कहीं पर भीड़भाड़ दिखाई दे तो समझ लिया जाएगा कि उस क्षेत्र की पुलिस अपने काम में कौताही बरत रही है वह सतर्क नहीं है। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों के सख्त निर्देश दिए कि कर्फ्यू के दौरान जो हिदायत हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा, किसी को दिक्कत आती है तो इसकी जानकारी तुरंत दें। जीटी रोड पर ट्रक आदि न रोके जाएं, यदि कोई जरूरी आपातकाल स्थिति में है उसका भी स्थिति को देखकर निर्णय लें।

उपायुक्त ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे और अपने साथ मास्क व सैनिटाइजर रखेंगे ताकि जरूरत के अनुसार आम आदमी को मास्क दिया जा सके। किसी प्रकार की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, पहले लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास करेगा, सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है।