करनाल-सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी तथा गंदगी फैलाने वाली 11 दुकानों के नगर निगम ने चालान किये

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– नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर के निर्देश पर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी को पूर्णत: प्रतिबंध लगाने को लेकर निगम की एन्फोर्समेंट टीम शहर में लगातार छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को जब्त व चालान करने की कार्रवाई कर रही है। गुरूवार को शहर के जोन नम्बर-4 में पडऩेे वाली मुगल कैनाल मार्किट में एन्फोर्समेंट टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी के अतिरिक्त सडक़ पर अतिक्रमण करने व गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। सडक़ पर स्थित फास्ट-फूड या अण्ड़े इत्यादि की रेहडिय़ों को भी पीछे की ओर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान जो भी दुकानदार या रेहड़ी संचालक दोषी पाए गए, उनका चालान किया गया।
उप निगम आयुक्त अरूण भार्गव ने बताया कि कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी और दुकानों के आगे गंदगी फैलाने के कुल 11 चालान किए गए और 6 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें सिंगल यूज प्लास्टिक के 6 तथा गंदगी फैलाने के 5 चालान किए गए हैं। इसके साथ-साथ जो दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान रख अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बोर्ड इत्यादि सामान को अंदर रखवाया गया तथा चेतावनी दी गई कि पुन: सामान बाहर रखने पर चालान करने के साथ-साथ सामान को जब्त भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और ब्रिकी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के बाजारों में सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) की गतिविधियां लगातार चलाई जा रही हैं। नगर निगम की स्वच्छ भारत टीम के सदस्यों द्वारा थोक विक्रेताओं के साथ भी बार-बार मीटिंग की गई तथा इसका प्रयोग न करने के लिए शहर में समय-समय पर मुनादी भी करवाई गई है। आई.ई.सी. के तहत नगर निगम के मोटीवेटरों द्वारा दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी, होटल व ढाबा संचालक तथा थोक विक्रेताओं के पास जाकर उन्हें जागरूक भी किया गया और सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा के हिसाब से चालान की राशि भी बताई गई।
यह रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक जुर्माने का प्रावधान- उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हानिकारक प्लास्टिक और उससे निर्मित सामान की ब्रिकी करेगा, उसका चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रूपये जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रूपये, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 3 हजार रूपये, 1 किलोग्राम से अधिक और 5 किलोग्राम तक 10 हजार रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपये और 10 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उप निगमायुक्त ने आमजन से भी अपील कर कहा कि प्लास्टिक कैरीबैग का बेहतर विकल्प कपड़े या जूट के थैले हैं, बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले घर से लेकर जाएं, दुकानदारों से पॉलीथिन कैरीबैग की मांग न करें। उन्होंने कहा कि नागरिक, शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक, गंदगी फैलाने व अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध चालान करने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। एन्फोर्समेंट टीम में मुख्य सफाई निरीक्षक राजेश कुमार, सफाई निरीक्षक ऊषा रानी व संदीप कुमार तथा सहायक सफाई निरीक्षक प्रवेश कुमार मौजूद थे।