करनाल -कोरोना वायरस से बचाव को लेकर 22 मार्च को रहेगा जनता कर्फ्यू  : उपायुक्त

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करनाल – उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 22 मार्च को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जनता कर्फ्यू रहेगा। आम लोगों को प्रात: 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा करके वे स्वयं और दूसरों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। इस जंग को जीतने के लिए आम आदमी को सजग और सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से इस दौरान सभी बाजारों के खुलने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं संडे बाजार व फड़ी बाजार पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी मेडिकल संस्थान, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। आम लोगों को जनता कर्फ्यू के बारे में जागरूक करने के लिए शहरों में नगरनिगम व नगरपालिका तथा गांवों में पंचायतों द्वारा मुनादी करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के अंदर महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना से बचाव एक दूसरे से दूर रहकर ही हो सकता है। हालांकि करनाल जिला में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधी कोई भी मामला नहीं मिला है, लेकिन जनता को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे ड्यूटी दौरान हर समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, हैंड सैनिटाईजर का उपयोग करते रहेंगे। उपायुक्त ने आमजन से अपील की कि वे कोरोना वायरस से आम जनता को बचाने के लिए कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य लोगों का शाम 5 बजे सायरन बजाकर धन्यवाद करें। जिला प्रशासन भी शाम 5 बजे सायरन बजाकर धन्यवाद प्रकट करेगा।
उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जनता कफ्र्यु के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन व सहकारी समितियों की सभी बसें बंद रहेंगी, इतना ही नहीं ऑटा रिक्शा, ई-रिक्शा पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जमाव जैसे विवाह, पार्टियां, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम जिसमें जागरण, धरना और आंदोलन आदि शामिल हैं, उसमें 20 से इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थानों में बाजार, मंडियां, रैस्टोरैंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, धार्मिक स्थलों में मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद आदि और सभी प्रकार के निजी क्षेत्र जैसे कारखाने, कॉल सैंटर, निजी कार्यालय आदि शामिल हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, जिम, पब व बार, ढाबे व रैस्त्रां, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल आदि जिला में धारा 144 लागू के तहत आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों व अफवाह फैलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
कोविड-19 के साथ संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता है तो करनाल प्रशासन द्वारा संचालित हैल्पलाईन नम्बर 0184-2272201, 9817701572 पर सम्पर्क कर सकता है।
उपायुक्त  ने कहा कि अब तक विदेशों से आए लोगों की सूची जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन सभी लोगों से संपर्क बनाए हुए है और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए सामान्य अस्पताल व कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में उन्हें बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं जो लोग किसी कारणवश मेडिकल संस्थान में नहीं पहुंच रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर उन्हें अस्पताल तक लेकर आ रही है। जो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करके वापिस लौटे हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवानी चाहिए तथा अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक एसएस भोरिया ने कहा कि प्रशासन और पुलिस कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, सरकार की ओर से जारी एडवाईजरी अनुपालना हर जगह सुनिश्चित की जा रही है। यहां तक की पुलिस थानों में भी भीड़ पर अंकुश लगाया है। सभी थाना प्रभारियों को हिदायत जारी की गई है कि दैनिक कार्यों पर रोक लगाई जाए, गंभीर मामलों की ही सुनवाई की जाए। अफवाह न फैलने दें, लोगों को गेट पर ही सैंसिटाईज करें और स्वयं को स्वस्थ रखें।