करनाल -चुनाव प्रचार के दौरान बिना मंजूरी के ना करें लाउड स्पीकर का प्रयोग: जिलाधीश

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करनाल – जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मद्ïदेनजर बिना मंजूरी के लाऊड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार, कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक चुनाव अभियान में जो लाऊड स्पीकर प्रयोग कर रहे हैं, उससे आम आदमी प्रभावित होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी, थकान, उच्च रक्तचाप, दिमाग के सोचने की शक्ति क्षीण होना, खराब पाचन शक्ति तथा हृदय रोग जैसी अनेक बीमारियों से प्रभावित होता है तथा ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी की शांति और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही यह आदेश पारित किए जा रहे हैं।
 जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि आम आदमी को इन सभी कुप्रभावों से बचाने के लिए चुनावी उद्ïदेश्य से की जा रही जनसभाओं में लाऊड स्पीकर के प्रयोग के लिए चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम आने तक प्रात: 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और रात्रि 10 बजे से लेकर प्रात: 6 बजे तक गाडियों या किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार के लाऊड स्पीकर तथा सांउड एम्प्लीफायर पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशो में यह भी कहा गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार तथा अन्य व्यक्ति जो लाऊड स्पीकर का प्रयोग रिक्शा, टैक्सी, कार, थ्री-व्हीलर तथा अन्य वाहनो पर कर रहे हैं, इसके लिए वाहन की पहचान सहित लाऊड स्पीकर की लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। यह अनुमति करनाल लोकसभा क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाएगी। बिना अनुमति तथा निर्धारित समय के अतिरिक्त प्रयोग में लाए जा रहे लाऊड स्पीकर, उसके साथ प्रयोग हो रहे अन्य उपकरण तथा वाहन को सम्बंधित पुुुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तथा करनाल जिले में चुनाव शुरू होने से 48 घण्टा पहले तक ही अनुमतिशुदा वाहनों पर लाऊड स्पीकर प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके बाद प्रयोग किये जाने वाले लाऊड स्पीकर और वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा।
जिलाधीश ने इन आदेशों की जिले में सख्ती से अनुपालना के लिए पुलिस अधीक्षक को जिम्मेवारी सौंपी है। यह आदेश जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंंगे।