Karnal:तीन बार 29 अप्रैल, 4 मई व 9 मई को चुनावी खर्च का निरीक्षण किया जाएगा -जिला निर्वाचन अधिकारी

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फोटो कैप्शन- लघु सचिवालय के सभागार में उपस्थित चुनाव खर्च से सम्बंधित गठित टीमो के सदस्य।
करनाल – करनाल लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए भारत चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त 1997 बैच की आईपी एंड पीएएफएस (इंडियन पोस्ट एंड टेलिकॉम अकाऊंट एंड फाईनेंस सर्विस) खर्च पर्यवेक्षक विभा मिश्रा ने गुरूवार को लघु सचिवालय के सभागार में, चुनाव खर्चे से सम्बंधित टीमों के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि चुनाव एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसमें छोटी-छोटी चीजें भी कईं बार महत्वपूर्ण सिद्घ होती हैं। अत: खर्च से संबंधित सभी टीमें अपनी ऐच्छिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विवेक से काम करें। चुनाव आयोग की ओर से जो हिदायतें हैं उनका अनिवार्य रूप से पालन करें। अपनी-अपनी ड्यूटी पर सतर्क रहें और निष्ठा से काम करें इसके अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चुनावी खर्च के लिए जिन टीमों का गठन किया गया है उनमें सभी अधिकारी सूझबूझ वाले हैं इसलिए अच्छा काम करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि उनके स्तर पर किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो उनका मोबाईल नम्बर 8571928898 उपलब्ध रहेगा, अन्यथा चुनाव खर्च से संबंधित किसी भी तरह की शंका का समाधान वे संबंधित एआरओ के माध्यम से भी कर सकते हैं।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को खर्च से संबंधित कुछ ध्यान रखने योग्य बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसएसटी यानि स्टैटिक सर्विलेंस टीम जहां-जहां नाके लगाएंगी, वहां से गुजरने वाली गाडिय़ों वगैरह की चैकिंग की डेली रिपोर्ट का रोस्टर तैयार करना है। नाके पर वाहन को रूकवाकर चैक करें, देखें यदि 50 हजार से ज्यादा कैश हो तो उसकी सूचना इनकम टैक्स अधिकारी को दें। गाड़ी का नाम व नम्बर भी नोट करें। इसी प्रकार वीएसटी यानि वीडियो सर्विलेंस टीम नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गाडिय़ों की अनुमति के अनुसार फील्ड में तथा जनसभा स्थल पर जाकर चैक कर उसकी वीडियो बनवाएगी। यदि अनुमति से अधिक गाडिय़ा अथवा सामान दिखाई दे तो उसकी भी वीडियो बना लें तथा उसकी सूचना एआरओ के माध्यम से एक्सपेंडिचर टीम को दें। वीडियो बनाने से पहले अपना नाम, जगह का नाम, समय इत्यादि की रिकॉर्डिंग करवाएं। गाडिय़ो पर लगे झण्डे, पोस्टर इत्यादि की भी वीडियोग्राफी करवाएं। वीडियोग्राफी को सीडी इत्यादि में लेकर उसे वीवीटी यानि वीडियो विऊईंग टीम को देनी होगी। यह टीम वीडियो देखकर उस खर्चे को शैडो रजिस्टर में दर्शाएगी। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाते समय किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी व विवाद से बचें। यदि सम्बंधित स्थल पर कोई रोका-टोकी करेे, तो उसकी सूचना सम्बंधित एआरओ को दें, उस पर कार्यवाही होगी।
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेड न्यूज़ को लेकर भी अधिकारियों के समक्ष तकरीर की। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी के सदस्य पेड न्यूज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और सम्बंधित उम्मीदवार को उसका नोटिस देंगे। जवाब लेकर उसे निर्धारित फोर्मेट के जरिए उसे उसके एक्सपेंडीचर में जुडवाएंगे।
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लघु सचिवायल के सभागार में चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में तीन बार चुनावी खर्च का निरीक्षण किया जाएगा, जो 29 अप्रैल, 4 मई व 9 मई को रहेगा। निरीक्षण प्रात:11 बजे से सांय 5 बजे तक चलेगा।
इससे पूर्व करनाल लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण अधिकारी व एसडीएम घरौंडा गौरव कुमार ने इलैक्शन एक्सपेंडीचर की मॉनिटरिंग पर पावर प्वाईंट प्रैजेंटेशन के जरिए कुछ जरूरी हिदायतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद सम्बंधित उम्मीदवार को 30 दिन के अंदर-अंदर वास्तविक चुनाव खर्च आरओ को दिखाना होगा। कंडक्ट ऑफ इलैक्शन रूल-1961 के तहत खर्च के अकांउट में सभी वस्तुओ के नाम, तारीख, पेमेंट इत्यादि दर्ज करनी होगी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट-1951 के सैक्शन-127 ए में प्रिंटर को पम्फलेेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई पर अपना नाम, छपाई की संख्या दर्शानी होगी। इसके लिए उसे पहले अनुमति भी लेनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में स्टार प्रचारक यदि अकेला हैलीकॉप्टर में आता है, तो उसका खर्चा सम्बंधित पार्टी के खर्चे में जुड़ेगा और यदि उसके साथ उम्मीदवार भी आता है, तो दोनो का खर्चा आधा-आधा जुड़ेगा। चुनाव के दौरान शराब इत्यादि की मूवमेंट पर भी नजर रखी जाएगी। अवैध तरीके से ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया जाएगा।
बैठक में एडीसी एवं नीलोखेड़ी के एआरओ अनिश यादव, करनाल के एआरओ एवं एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक, असंध के एआरओ एवं एसडीएम अनुराग ढालिया, इन्द्री के एआरओ एवं एसडीएम सुमित सिहाग तथा चुनावी खर्चे से सम्बंधित सभी टीमो के सदस्य भी उपस्थित थे।