करनाल -डिस्ट्रेस राशन टोकन से मिलेगा करीब 60 हजार व्यक्तियों को निशुल्क राशन :उपायुक्त

0
73

करनाल – कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की स्थिति में राशन बिना न रहे इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रेस राशन टोकन देते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। करनाल जिला में अब तक करीब 20795 डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से लगभग 60 हजार 386 व्यक्तियों को निशुल्क गेहूं व दाल पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय करनाल की ओर से अब तक कुल 20795 डिस्ट्रेस राशन टोकन की मैपिंग जिला के राशन डिपो के माध्यम से हो चुकी है।
गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई आपात स्थिति व लॉकडाउन की वजह से गरीब व जरूरतमंद लोगों सहित प्रवासी श्रमिकों को मई-जून माह 2020 के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। इन टोकन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव का कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत किए गए लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा परिवार भूखा न रहे इसके लिए हरियाणा सरकार पूरी मददगार बन रही है। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से जारी किए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन किया हुआ है और वे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वैरिफाइड किए जा चुके हैं परंतु बीपीएल कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिनकों पूर्व में एपीएल कार्ड जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वे उपरांत चयनित परिवार, व्यक्तियों की सूची तथा मुख्यमंत्री ट्वीटर हैंडल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की सूची जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है, की श्रेणियों के परिवारों अथवा व्यक्तियों को ही डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पूरी गंभीरता से कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि डिपो द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा। राशन प्राप्त करते समय लाभार्थियों को ओरिजिनल डिस्ट्रेस राशन टोकन एवं आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। सभी डिपो धारकों को निर्देश दिए गए हंै कि डिस्ट्रेस राशन टोकन होल्डरों को राशन वितरित करने के लिए एक मैनुअल रजिस्टर लगाना होगा, जिसमें राशन वितरण बारे सभी इंद्राज किए जाएंगे तथा लाभार्थी की आधार संख्या भी इंद्राज की जाएगी। डिस्ट्रेस राशन टोकन धारक मास मई व जून का राशन प्राप्त करने के बाद अपना डीआरटी डिपो धारक के पास जमा करवाएं।