रिपोर्ट -हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर खड़िया खनन पर लगाई रोक

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रिपोर्ट -कांता पाल/ नैनीताल- नैनीताल हाई कोर्ट ने दपटि कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किये जा रहे खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए खड़िया खनन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है । खण्डपीठ ने सरकार व विपक्षियों को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल की तिथि नहित की है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।

आपको बता दे दपटि कांडा बागेश्वर निवासी बलवंत धामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में कुछ लोगो द्वारा खड़िया का खनन किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा लीज पर दिये गए पट्टों के अलावा गाँव के अन्य लोगो की भूमि से भी खनन किया जा रहा है  जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रशाशन से की गई परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई उल्टा एसडीएम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया । याचिकर्ता का यह भी कहना है कि खनन करने से गाँव को नुकसान हो रहा है और वर्षात में कभी भी भू स्खलन हो सकता है।