नैनीताल – नेपाली मजदूर वैक्सीनेशन मामले पर उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान

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रिपोर्ट – कान्ता पाल /नैनीताल – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोरोना के समय नेपाली मजदूरों को वैक्सीन लगाए जाने संबंधी स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह  बाद की तिथि नियत की है।
कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने नेपाली मजदूरों को वैक्सीन नहीं लगाए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया । कोर्ट ने इन री वैक्सीनेशन आफ नेपाली मजदूर के नाम से जनहित याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे है।उन्ही के द्वारा अधिकतर सामान को लाया और ले जाया जाता है। परंतु सरकार ने अभी तक उनको वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। जिस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्र सरकार से भी सम्बन्धित है उनको इसमे पक्षकार बनाया जाय। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर केंद्र व राज्य से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।