किसान को पराली जलाते मौके पर पकड़ा और जुर्माना किया

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करनाल – गांव कलवेहडी में किसान सुरेश कुमार द्वारा खेत में पराली जलने सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक तुरन्त नायब तहसीलदार राजबक्श, पटवारी, कृषि अधिकारी के अलावा फायरबिग्रेड को लेकर मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया। इसके बाद एसडीएम ने  पर्यावरण प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अथॉरिटी नियमों की अनुपालना ना किए जाने पर सम्बन्धित किसान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही व जुर्माना लगाने के लिए कृषि अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर ही नियम अनुसार किसान सुरेश कुमार पर 5000 रुपये का जुर्माना किया।

एसडीएम नरेन्द्र पाल मलिक ने  किसानों को बताया कि खेतों में आग लगाने से भूमि के मित्र कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है।  फसलों के अवशेष जलाने से किसानों को फायदा होने की बजाए नुकसान अधिक होता है। खेत में फसल की कटाई के बाद, बचे अवशेषों को न जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है।
उन्होंने बताया कि  कम जोत वाले किसानो की मदद करने हेतु एवं जो किसान समूह बना कर फसल अवशेष प्रबन्धन के कार्य को करना चाहते है, उन किसान समूहो को भी इन सभी फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू प्रयुक्त होने वाले यन्त्रों की खरीद पर भी 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। हैप्पी सीडर, रिवर्सीबल प्लो, रोटरी प्लो, मल्चर, स्ट्रा रिपर, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा बेलर, रिपर बाईंडर, जीरो ड्रील के साथ ही ट्रैक्टर भी किसानो के ग्रुप की रजिस्टर्ड सोसाईटी एवं स्वयं सहायता समूह को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध होंगें। किसान अधिक जानकारी के लिये सहायक कृषि अभियन्ता, उचानी के कार्यालय एवं अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।