खनन मामले में मुख्य सचिव, डीएम को अवमानना नोटिस जारी कर हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के निर्देश

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नैनीताल –  नैनीताल हाईकोर्ट  में हरिद्वार मार्तसदन के दयानंद की तरफ से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि 6 दिस्मबर 2016 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औधोगिक विकाश सचिव, डीएम हरिद्वार समेत एसएसपी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश दिए थे कि वो रायवाला से लेकर भोगपुर तक खनन पर प्रतिबध लगाने के साथ ही गंगा तट से 5 किलोमिटर तक स्टोन क्रेसरो को बंद कराए,जिसके लिए डीएम और एसएसपी को मामले का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे और मामले में हाईकोट ने 3 मई 2017 को आदेश दिए कि उक्त आदेश का तत्काल पालन करा जाए ।

दयानंद ने कहा अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करी जा रही है और खनन जारी है मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मुख्य सचिव एस राधास्वामी, औधोगिक सचिव शैलेश बगोली समेंत हरिद्वार के डीएम दीपक रावत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।