नैनीताल – उच्च न्यायालय ने तुरंत अतिक्रमण हटाने को कहा

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कान्तापाल/ नैनीताल  – उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चल रही सूखाताल झील अतिक्रमण सम्बन्धी जनहित याचिका में पूर्व में हुई सुनवाई में खंडपीठ ने मल्लीताल में इलाहाबाद बैंक से मोहन को. और बी.डी.पाण्डे अस्पताल तक सड़क किनारे के अतिक्रमण को तत्काल हटाने को कहा था । ADM हरवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में सभी अतिक्रमण कारियो को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा था। लेकिन अभी तक इनके द्वारा अतिक्रमण को नही हटाया गया। आज कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन और नगरपालिका ने सड़क पर बने एक होटल से JCB द्वारा अतिक्रमण हटाया। ADM हरवीर सिंह ने कहा अभी लगभग 40 अतिक्रमण सड़क से और हटाए जाने है।