नैनीताल – उत्तराखण्ड़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल व क्लीनिक चैक करने का दिया आदेश

0
169

रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड़ हाई कोर्ट ने राज्य की जनता के लिये बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो उन सभी अस्पताल व क्लीनिक को सील करें जो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 के अनुरुप नहीं चल रहे है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी डाक्टरों को भी आदेश दिया है कि वो सिर्फ जैनरीक दवा ही मरीजों को दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डाक्टर सिर्फ वही टेस्ट कराएं जो जरुरी हो अगर वो इससे इतर कराते है तो उनपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो तय करें कि राज्य में जो भी टेस्ट डाक्टरों द्वारा कराये जाते है उनके मुल्य 1 महिने के भीतर निर्धारित करें। आपको बताते चलें कि राज्य में डाक्टरों की लूट खरोट से परेशान अहमद नवी ने हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की थी,याचिका में कहा गया था कि राज्य में अस्पताल व क्लीनिक नियम विरुध कार्य कर रहे है।

अतुल कुमार बंसल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता  ने बताया ,याचिका में कहा गया था कि मरीजों को महंगी दवा लिखी जाती है जिसके काफी परेशानियां तीमारदारों को भी झेलनी पड़ती है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में याचिका को निस्तारित करते हुए अपना निर्णय दे दिया है।