नैनीताल – डाईलिसिस मशीन याचिका मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

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कान्तापाल/ नैनीताल –  अल्मोड़ा बेस अस्पताल में 11 साल से जंग खा रही 1 करोड़ 10 लाख की डाईलिसिस मशीन के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। आपको बता दें  कि मशीन को संचालित करने के लिए अल्मोड़ा निवासी नवाज खान ने जनहित याचिका दायर की जिसमे कहा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में केवल अल्मोड़ा और हल्द्वानी में डायलिसिस मशीन उपलब्ध होने के बावजूद केवल हल्द्वानी की ही मशीन कार्य कर रही है। जबकि अल्मोड़ा बेस अस्पताल में एक करोड़ 10 लाख की लागत की डायलिसिस मशीन 2006 में सरकार द्वारा खरीदी गई थी जिसका संचालन आज तक नहीं हुआ है। विभाग की लापरवाही  चलते लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता  साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र का केंद्र बिंदु है  मशीन चालू हालत पर होने से अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ एवं गढ़वाल क्षेत्र के कई लोगों को इसका लाभ मिल सकता था लिहाजा मशीन के संचालन ना होने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए l आज मामले को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2018 को होगी।