नैनीताल – नशे के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त

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रिपोर्ट- कान्ता पाल/ नैनीताल – प्रदेश में लगातार बढ रहे नशे के कारोबार के मामले में नैनीताल  हाईकोर्ट सख्त हो गया है,, नैनीताल  हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेंत आईजी कुमाउ को आदेश दिए है कि वो ड्रग्स, चरस, स्मैक समेत सभी तरह के नशे की तस्करी को रोकने के लिए स्पेसल टास्क फोर्स गठित करे  जिसका इंचार्ज इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी होगा, साथ ही मामले में इंडो नेपाल, चाईना बोर्डर सहित राज्य के अन्य सीमाओ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने व पुलिस को नार्कोटीक्स के आधुनिक उपकरण देने के आदेश दिए है ताकि पुलिस ड्रग्स की मौके पर ही जाॅच कर सके, वहीं कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलो में 2 ड्रग्स इंस्पेक्टरो की नियुक्त करने के भी आदेश देते हुए प्रदेश के सभी जिलो में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के भी आदेश सरकार को दिए है, कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि नशे के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी जिले के एसएसपी की होगी।
आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी मनोज सिंह पंवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा बस स्टेशन के पास शराब की दुकान है जिसे यात्रियों व आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसे वहां से हटाए क्योकि आबकारी अधिनियम में शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान मंदिर मस्जिद चर्च स्कूल कालेज अस्पताल से 100 मीटर दूर खोलने का प्रावधान है परन्तु अल्मोड़ा में इसका उल्लंघन किया गया है, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के जिला अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे एसडीएम अल्मोड़ा से इसकी जाँच कराकर शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान से 100 मीटर दूर शिफ्ट करें।