नैनीताल – नैनीताल हाई कोर्ट ने किया गढ़वाल कमिश्नर को वारंट जारी

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – गढवाल कमिश्नर दिलिप जावलकर के खिलाफ हाई कोर्ट से वारंट जारी हुए हैं ,कोर्ट ने कमिश्नर गढवाल दिलिप जावलकर को कल तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये है। आपको बता दें  हर की पौढी पर संत रविदास मन्दिर के पास पुल का निर्माण अर्धकुम्भ के दौरान किया गया था जिससें पूर्व में मन्दिर को नुकसान हुआ और मन्दिर का सौन्दर्यकरण किया गया, एक बार फिर राज्य सरकार ने सीढियों को दुबारा बनाने के लिये 42 लाख 17 हजार की धनराशि स्वीकृत कर कार्य करने के आदेश दिये है। जिस पर पोखराज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी धन के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए श्रद्धालुओं  को दिक्कतें और फिर मन्दिर का सौन्दर्यकरण बिगडने की बात कही है। पिछले दिनों 15 जून को कमिश्नर गढवाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे गढवाल कमिश्नर के कोर्ट में उपस्थित नहीं  होने पर आज कोर्ट ने कमिश्नर गढवाल को वारंट जारी किया है।