नैनीताल – हाई कोर्ट ने किन्नर याचिका की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुरक्षा देने को कहा

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रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने किन्नर रजनी रावत व रानो व अन्य की सुरक्षा देने सम्बन्धी याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए है कि किन्नरो के दोनों पक्षो को सुरक्षा देने को कहा है । साथ ही सरकार को निर्देश दिए है कि इनको स्कूलों में प्रवेश व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए छः माह में स्किम बनाए व उनके कल्याण व सम्मान जनक जीवन जीने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए समाज में जागरूकता लाएं उनके आवास के लिए छः माह में योजना बनाए व उनकी स्नात्कोउत्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृति  दे व उनकी आर्थिक मदद करे। उन्हें निशुल्क चिकित्सा शुल्क मिले और उन्हें सार्वजनिक स्थानो में आने जाने की छूट हो। खण्डपीठ ने सभी जिला अधिकारियो को निर्देश दिए है कि वे किन्नरो का रजिस्ट्रेशन करें और यह सुनिष्चित करें कि किन्नर बच्चे को उनके माँ बाप की अनुमति के न ले जाय उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाय ।

कौशल साह, अधीवक्ता याचिकाकर्ता  ने बताया कि मामले के अनुसार देहरादून निवासी किन्नर रजनी रावत ने हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर की है जिसमे उनका कहना है कि उनको देहरादून की किन्नर गद्दी विरासत में 1996 से मिली हुई है वही देहरादून में बधाईया देने आदि का वसूली करती आई है परन्तु कुछ समय से कुछ बाहरी जिलो के किन्नर जैसे हरियाणा यूपी के उनके नाम से वसूली कर रहे है जब उन्होंने इसका विरोध किया तो  उनको धमकी दी गयी । याचिकर्ता का यह भी कहना था कि इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी देहरादून से भी की है कि इनको यहाँ से हटाया जाय परन्तु अभी तक उनको यहाँ से हटाया गया है अभी भी वे उनके नाम से अवैध रूप से वसूली कर रहे है।