पंचकूला – CBI कोर्ट ने जसवंती, जयभगवान और सतीश को सुनाई उम्रकैद की सज़ा

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पंचकूला –  रोहतक के बहुचर्चित अपना घर (अनाथालय) मामले में शुक्रवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट 9 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अपना घर संचालिका जसवंती देवी, ड्राइवर सतीश और दामाद जय भगवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जसवंती के भाई जसवंत को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं 5 अन्य दोषी जसवंती की बेटी सुषमा उर्फ सिमी, चचेरी बहन शीला, सहेली रोशनी, कर्मचारी रामप्रकाश सैनी, काउंसलर वीना की सजा अंडरगोन कर दी गई है। इन्हें 18 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने 9 मई 2012 को अपना घर में छापा मारा था। यहां से 103 बच्चियों-युवतियों को छुड़ाया गया।  तभी खुलासा हुआ था कि यहां बच्चियों-युवतियों का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है। सरकार ने जून 2012 को मामला सीबीआई को सौंप दिया।  अगस्त 2012 को चालान में सीबीआई ने जसवंती देवी को मुख्य आरोपी बनाया था ।