मौत की फैक्ट्रियों का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट

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कान्तापाल / नैनीताल – उधम सिह नगर के सिडकुल समेत पंत नगर में औधोगिक फैक्ट्रियों से हो रहे वायु और जल प्रदूषण का मामला उधम सिह नगर से नैनीताल हाईकोर्ट  की शरण मे पहुंच गया है,, जिससे  सिडकुल व पंत नगर में स्थित औधोगिक फैक्ट्रियां की मुसीबत बढ सकती है, क्योकी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बढते प्रदुषण के मामले में 32 औधोगिक कंपनियो को नोटीश जारी करे है साथ ही राज्य सरकार, पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए है।

सिडकुल और पंत नगर में बडते प्रदुषण को लेकर उधम सिह नगर के छ्त्ररपुर निवाशी हिमांशु चन्दोला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पंत नगर ऊधम सिंह नगर में 32 फैक्ट्रियो द्वारा कोर्ट के आदेश आदेश के बावजूद भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है जबकी पूर्व में 21 दिसम्बर 2016 को हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि ऐशी औद्योगिक इकाइयां जो पर्यावरण की अनदेखी कर प्रकृति के कृत्रिम  जल स्रोतो में केमिकल युक्त पानी  व चिमनियों  से निकलने वाला धुआं  पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे है उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए परन्तु प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशो का पालन नही किया गया।

याचिकाकर्ता हिमांशु चन्दोला का कहना हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है जिससे खेतो में सब्जी व फसल बर्बाद हो रही है  क्षेत्र में रहने वाले लोगो  को भी कई प्रकार की बीमारी से जूझना पड रहा है। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत प्रशासन व पोल्युशन कण्ट्रोल बोर्ड से भी की जिस पर कोई कार्यवाही नही की गयी। कोर्ट ने पंतनगर सिडकुल के एमबिडोर व विकाश प्लाईवुड को छोड़कर 30 फैक्ट्रियो को नोटिस जारी किया है क्योकी ये दो फेक्ट्रिय यू पी में आती है।