कान्तापाल/ नैनीताल – मातृ सदन हरिद्वार ने पूर्व याचिका में दाखिल की थी जिसमे कहा है कि कुम्भ क्षेत्र में खनन गतिविधियों ना हों इससे गंगा पर प्रभाव पड़ने के साथ यहां के पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। आज हाई कोर्ट ने राज्य के सचिव औद्योगिक विकास को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने सचिव औद्योगिक विकास को 2 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश आज जारी किये है,साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्टोन क्रेशर से सबंधित सभी जानकारियां कोर्ट के सामने रखें।
आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने कुम्भ मेला क्षेत्र से हिमालयन स्टोन क्रेशर हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद हिमालयन स्ट्रोन क्रेशर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है। आज नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए सचिव औघौगिक विकास को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये है।
























