करनाल -शिक्षण संस्थान खुले तो मान्यता होगी रद्द: उपायुक्त

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करनाल -उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 (कोरोना वायरस डिज़ीज़) को मद्देनजर रखते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने के आदेश पहले से ही जारी किए हुए हैं। इन आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में  गठित टीमे निरंतर चैकिंग कर रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो कुछ पब्लिक स्कूल इन आदेशो की अनुपालना नहीं करेगा, उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में स्थित सभी शिक्षण संस्थाएं जिनमें सरकारी, निजि व सीबीएससी स्कूल, कॉलेज व आईटीआई के अतिरिक्त सिनेमा, शोपिंग मॉल, पब तथा जिम इत्यादि को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जोकि 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगें।