रिपोर्ट – कान्ता पाल /नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में आवासीय नक्शा पास कर होटल निर्माण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण व सरकार सहित 7 होटल मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 अप्रैल की तिथि नियत की है।
आपको बता दे हरिद्वार निवासी अजित चौहान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2005 में हरिद्वार के गायत्री विहार में आवासीय कालोनी स्वीकृत हुई जिसमें प्लॉटिंग कर रसूखदारो द्वारा नियमो को दरकिनार 7 होटलों का निर्माण कर दिया। याचिकाकर्ता ने नियम विरुद्ध किए गए अवैध होटलों को ध्वस्त करने की मांग करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

























