करनाल –  कोविड से बचाव के लिए जिलाधीश ने जारी किया आदेश 

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करनाल –  जिलाधीश-सह-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने कोविड-19 से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर शुक्रवार सांय एक आदेश जारी कर कहा कि जिला के शहर, सभी कस्बे व गांवो में तमाम व्यापारिक संस्थान व दुकाने सांय 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। आदेशानुसार सभी होटल/रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान, खाने-पीने की जगहें, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे जैसे गैर जरूरी व इनसे जुड़ी सेवाएं देने वाली रेहड़ी व फूड वैन भी केवल 6 बजे तक ही खुली रह सकेंगी, यद्यपि होम डिलीवरी सेवा की अनुमति रात्रि के 10 बजे तक होगी।
आदेश में कहा गया है कि पनीर, दही, घी जैसे डेयरी उत्पाद की दुकाने रात्रि 10 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि सभी अस्पताल, मेडिकल सेंटर व स्टोर, केमिस्ट शॉप, दवाई निर्माता उद्योग 24 घण्टे खुले रहेंगे। इसी प्रकार सभी पेट्रोल पम्प व एटीएम/ ऑनलाईन सेवा प्रदाता भी 24 घण्टे खुले रहेंगे। आदेश में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 65 साल से ज्यादा है, रोग-रुग्ण व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से नीचे बच्चों को सलाह दी गई है कि वे, जरूरी चीजों और स्वास्थ्य उद्देश्य के अलावा, घर पर ही रहें। कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय निर्देश व सामान्य बचाव के उपाय जैसे फेस मास्क, हाथों की सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग आदि को सभी सार्वजनिक जगहों पर अपना धर्म समझकर अपनाएं या पालन करें।
जिलाधीश ने बताया कि देखा गया है कि होलसेल सब्जी बाजार में उपरोक्त एहतियाती उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। आदेशो में सभी उपमंडलाधीश, कोविड-19 के लिए लगाए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सभी थानाध्यक्ष व मार्किट कमेटी के सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे सब्जी मार्किट में उपरोक्त एहतियाती उपायों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
जिलाधीश के आदेशो में आगे कहा गया है कि करनाल, असंध, इन्द्री व घरौंडा के उपमंडलाधीश अपने-अपने क्षेत्रो में, जनता की असुविधा की सूरत में, किराना की दुकान/स्टोर को 6 बजे के बाद खोले जाने की जरूरत महसूस करेंगे, तो वे स्वयं इसका निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले सम्बंधित मार्किट एसोसिएशन इत्यादि से इसकी जरूरत को लेकर वार्ता सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधीश के यह आदेश तत्काल लागू हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडलाधीश, सभी कोविड-19 के ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सभी थानेदार व नगर पालिका के सभी सचिवों को इन आदेशों की पालना करवाने का दायित्व दिया गया है और जो इनका उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सेक्शन-51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार सांय को ही जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से रूबरू होकर बताया कि मौजूदा कोरोना दौर की स्थिति को देखते सरकार और जिला प्रशासन लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य उपायों को सुदृढ़ करने पर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने बताया कि केसीजीएमसी में अब तक 12 व्यक्ति वेंटिलेटर पर हैं। वेंटीलेटर 50 ओर खरीदे जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालक जैसे व्यक्तियों को रात्रि में खाना मिल सके, इसके लिए हर 10 किलोमीटर पर या कुछ पॉयंट पर खाना उपलब्ध करवाने पर विचार किया जा रहा है।
पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में बचाव रखने के लिए जनता का सहयोग भी जरूरी होता है। प्रशासन इस बात के लिए व्यापारियों का शुक्रगुजार रहेगा, यदि वे सप्ताह में एक दिन मार्किट को बंद रखें। एक अन्य सवाल में उन्होंने बताया कि शादियों भी 6 बजे तक ही निपटाई जा सकती हैं। नाईट कर्फ्यू में 10 बजे के लिए जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेगे। भीड़ से बचने के लिए लोग सब्जी मण्डी में कम से कम जाएं, सरकार के आदेश हैं कि अलग-अलग सब्जी ब्रिकी स्थल लगाए जाएं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि करनाल के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी, अब रूड़की स्थित प्लांट से सीधे करनाल को जरूरत अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहेगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यदि कोई स्कूल संचालक बच्चों व विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि केसीजीएमसी रेफरल अस्पताल है, इसमें करनाल, कैथल व यमुनानगर तीन जिलो से रोगी अपने उपचार के लिए आ सकते हैं।