करनाल -डीसी व एसपी ने आज लॉकडाउन के बारे में विस्तार से दी जानकारी

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करनाल –  उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना को मात देने के लिए जिले में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की कोशिश है कि यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता और बढ़ी तो मरीजों को घर-घर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएंगे तथा मरीजों की सुविधा के लिए उपमंडल स्तर पर भी कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने 3 मई से लेकर 10 मई के सुबह 5 बजे तक सरकार के साप्ताहिक संपूर्ण लॉकडाउन की हिदायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सरकार की ओर से जारी हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती रहेगी लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार शिष्टाचार पूर्ण हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर भी पुलिस से संबंधी किसी प्रकार की शिकायत के लिए आमजन कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था व इमरजेंसी सर्विस में लगे हैं, म्युनिसिपल सेवाएं, बिजली, अग्निशमन और सभी सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर खुलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी संस्थाएं हैं, वे भी खुलेंगी। इसी प्रकार नर्सिंग होम, कैमिस्ट, जन औषधि केन्द्र, लैबोरेट्री, पशु अस्पताल, मेडिकल स्टोर, डेंटल क्लीनिक तथा मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां चालू रहेगी, बैंकिंग सेवाएं और एटीएम खुले रहेंगे, बैंक कर्मचारी एक निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी डिटेल को दे सकते हैं। मनरेगा की गतिविधियां चालू रहेंगी।
उपायुक्त ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जरूरी चीजों में करियाणा, पॉल्ट्री, एनिमल फीड की दुकानें सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी लेकिन 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। करियाणा दुकानदार सामान की 6 बजे तक बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी उत्पाद व मीट की दुकानें भी रात 10 बजे तक बिक्री कर सकते हैं। होटल में टूरिस्ट रह सकते हैं, औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी और उनमें काम करने वाले कारीगर या वर्कर आने-जाने का पास, अपने संस्थान से ही बनवा सकेंगे। इसी प्रकार सड़क व सरकारी भवनों की निर्माण गतिविधियां चालू रहेंगी, प्राइवेट निर्माण कार्य के लिए मूवमेंट पास बनवाना अनिवार्य रहेगा। रोडवेज में 50 प्रतिशत के साथ यात्री सफर कर सकेंगे जबकि टैक्सी में ड्राईवर सहित तीन व ऑटोमोबाइल में दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। पलम्बर व इलेक्ट्रिशियन सरल पोर्टल हरियाणा से मूवमेंट पास बनवा सकते हैं। गैस एजेंसी खुली रहेंगी, खाद बीज की दुकानें तथा कृषि उद्योग निर्मित सामान की दुकानें खोल सकते हैं। अटल सेवा केंद्र खुले रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सैंटर, सिनेमा, मॉल, शराब के ठेके, स्विमिंग पुल व सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। होटल या फूड प्वाइंट पर लोग बैठकर सामान नहीं ले सकेंगे, टेक अवे यानि लेकर जा सकते हैं। यह व्यवस्था सड़क किनारे स्थापित होटलों पर भी रहेगी। फल व सब्जी की बिक्री के लिए शहर में कुछ जगह चिन्हित करेंगे। चाय की दुकानों पर भी टेक अवे का सिस्टम लागू रहेगा।

डीसी ने बताया कि अंत्येष्टिï में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, शादियों की अनुमति नगराधीश के कार्यालय से ली जाएगी। इन्डोर कार्यक्रमों में 30 व्यक्ति और आउटडोर में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगे। स्पेयर पार्ट और आटा चक्की भी शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ व शहरी क्षेत्र में नगर पालिका सचिव को अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।