आडवाणी, जोशी और उमा समेत 12 पर आरोप तय, चलेगा आपराधिक साजिश का मामला

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लखनऊ – बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बाबरी विध्वंस के मामले में आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आरोपों को खारिज करने वाली याचिका नामंजूर कर दी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

इससे पहले मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। आडवाणी, ऋतम्भरा, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और विष्णु हरी डालमिया के हाज़िर होते ही कोर्ट ने इन्हें आपराधिक साजिश (120 बी) के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने सभी की जमानत अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने सभी की जमानत मंज़ूर कर ली।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि मुल्ज़िमो पर 120बी का आरोप नहीं बनता है। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। वही सीबीआई की ओर से इस दलील का विरोध किया गया।  बता दें कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर ये फैसला सुनाया था। दोनों केस को दो साल के अंदर खत्म करने को कहा था।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। इस केस के 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर पहले ही बेल दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें बरी करने के लिए अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर ये फैसला सुनाया था। दोनों केस को दो साल के अंदर खत्म करने को कहा था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धरम दास और सतीश प्रधान।