एयर इंडिया की भर्ती में ‘थर्ड जेंडर’ नहीं, SC ने भेजा केंद्र को नोटिस

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नई दिल्ली –  एयर इंडिया में केबिन क्रू ना बनाने पर एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है l ट्रांसजेंडर ने अपनी याचिका में कहा है कि वो तीसरी कैटेगरी में आती है, लेकिन एयर इंडिया के केबिन क्रू केवल महिला और पुरुष के लिए ही जगह थी और ट्रांसजेंडर कैटगरी के लिए नहीं थी और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। ट्रांसजेंडर का कहना है कि एयर इंडिया ने 400 भर्तियां निकाली थी लेकिन ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसे नहीं चुना गया l