कुलभूषण जाधव को फांसी दी, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ जायेगा पाकिस्तान

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नयी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारतीय नौसेना के भूतपूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव और भारत को बड़ी राहत दी है. नीदरलैंड्स के हेग स्थित इस अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देर रात ट्वीट कर यह जानकारी दी.

सुषमा के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूल ऑफ कोर्ट के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत यह फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने जाधव की मां को इस फैसले की जानकारी दी है. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने  10 अप्रैल, 2017 को जाधव को जासूस बताते हुए मौत की सजा सुनायी थी. इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस ने पाकिस्तान सरकार से इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट भी मांगी है. विशेषज्ञ बताते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को मानने के लिए पाकिस्तान बाध्य नहीं है, लेकिन यदि उसने कोर्ट का फैसला नहीं माना, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग-थलग पड़ जायेगा. भविष्य में यदि वह कोई भी मामला इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस में ले जायेगा, तो उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी.बहरहाल, अंतरराष्ट्री कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई प्रतिकि्रया नहीं आयी है. वहीं भारत को अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में इसे भारत की बहुत बड़ी जीत बताया है. हालांकि, रोहतगी जाधव की सही-सलामती के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके.

उधर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुंबई में कुलभूषण की मां को फोन पर यह जानकारी दी कि उनके बेटे की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी है.