नैनीताल – निकाय विस्तारीकरण मामले में सरकार को झटका

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कान्तापाल/ नैनीताल –  उच्च न्यायालय से निकाय विस्तारीकरण के मामले में राज्य सरकार को फिर बड़ा झटका मिला है। न्यायालय की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार के सभी नोटिफ़िकेशन को निरस्त
करते हुए 48 घंटो में  विज्ञप्ति जारी करने को कहा है। इसके साथ न्यायालय ने सरकार को 7 दिन में सभी याचिकाकर्ताओं समेत ग्रामीणों के पक्षो और उनकी आपत्तियों को सुनने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने पूर्व में प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमो और नगर पंचायतो के विस्तारीकरण का लिया फैसला लिया था।
आपको बता दे कि भवाली के संजय जोशी, हल्द्वानी के भोला दत्त भट्ट, ग्राम पंचायत बाबूगढ़, संघर्ष समिति कोटद्वार समेत प्रदेश के कई ग्रामीणों ने सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है
कि सरकार ने 20 नवम्बर 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर पंचायतो को नगर पालिका में शामिल किये जाने का फैसला लिया है जो मानकों के अनुरूप नही है।