कान्तापाल/ नैनीताल – राज्य में निकाय चुनाव का सपना पाले लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट अब बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई होगी ,इसके साथ हाई कोर्ट की एकलपीठ निकाय सीमा विस्तार से जुड़े मामलों पर भी एक साथ सुनवाई करेगी। कोर्ट द्वारा पूर्व में दिये आदेश निकाय चुनाव की अंतिम अधिसूचना की पूरी रिपोर्ट सरकार द्वारा ना दिये जाने पर कोर्ट में आज सुनवाई टल गई।
आपको बता दे राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी ना करने के बार चुनाव आयोग ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कहा है कि 3 मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है इस लिये राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए क्योकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है। हांलाकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की इस याचिका का जवाब दाखिल किया है जिसमें सरकार ने कहा है कि वे निकयों का परिसीमन 24 अप्रैल तक कर लेंगे 11 मई तक सीटो पर आरक्षण का कार्य तय कर और 12 मई को चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौप देने की बात कही गयी है। पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को आदेश दिया था कि राज्य सरकार 23 अप्रैल तक परिसीमन की अंतिम अधिसूचना रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग सौंप दे। अब कल बुधवार को हाई कोर्ट की एकलपीठ पूरे मामले की सुनवाई होगी।
























