सीएम् की मंजूरी बिना अब प्रथम व् द्वितीय श्रेणी के अफसरों के तबादले नहीं

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चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने 10 दिन पहले मंत्रियों को दिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले करने के अधिकार वापस ले लिए हैं। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना मंत्री अपने विभागों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकेंगे। तबादलों में मनमानी की शिकायतें आने के बाद सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा है।

गत  दिनों,  सरकार ने नया प्रयोग करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले करने के अधिकार मंत्रियों को सौंपे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस श्रेणी के तबादले पिछले मुख्यमंत्री खुद करते आए हैैं। अप्रैल-मई में मंत्रियों को हर साल तबादले करने के अधिकार मिलते हैैं। मंत्रियों को सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के तबादलों के अधिकार 30 अप्रैल तक दे रखे थे, लेकिन साथ ही प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के अधिकार देने के बाद चारों श्रेणी के तबादले करने की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी गई थी।