हरियाणा व पंजाब में पटाखों पर हाई कोर्ट ने तय की समय सीमा

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चंडीगढ़ – दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद पटाखों पर प्रतिबंध के बाद अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पटाखों पर लगाम लगाई गई है। इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया है l  पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्‍वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अमित रावल की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दीपावाली पर पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण के मद्देनजर इसके लिए समय तय किए हैं। काेर्ट ने पटाखे जलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय तय किया है।

आज इस मामले पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पटाखे की बिक्री लाइसेंस देने के लिए ड्रा निकाला जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। पटाखों की ब्रिकी के लिए सिर्फ 20 फीसदी लाइसेंस ही दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इसके लिए 16 अक्टूबर दोपहर 2:00 बजे तक आवेदन करने और इसके बाद उसी दिन शाम को ड्रॉ ऑफ लौट के जरिए लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने रात 9:30 बजे के बाद पटाखे न चलें इसे देखने के लिए पुलिस की पीसीआर वैन और स्वयं सेवी संस्थाओं को मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट जारी लाइसेंसों के आधार पर पटाखों की बिक्री पर फैसला लेगी। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि दीपावली आने वाली है इसलिए अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के स्तर पर हाई कोर्ट का दखल जरूरी है।
चंडीगढ़ में इस बार दिवाली पर सिर्फ 17 स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री होगी। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने शहर की हर मार्केट में पटाखों की बेचने देने की मांग की थी।
गुड़गांव में पटाखों की बिक्री पर पहले ही बैन लग चुका है l